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पति पर माता-पिता से अलग होने का दबाव बनाना क्रूरता
By Lokjeewan Daily - 14-09-2024

जयपुर की फैमली कोर्ट ने पत्नी के आचरण को पति के खिलाफ क्रूरता मानते हुए करीब साढ़े 11 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया है। जज तसनीम खान ने पति पर माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाने, मांग नहीं मानने पर आत्महत्या की धमकी देने सहित अन्य आचरण को क्रूरता की श्रेणी में माना। दरअसल, बिजली विभाग में कार्यरत पति ने फरवरी 2022 में पत्नी से तलाक की याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सितंबर 2024 में पति की याचिका को स्वीकार करते तलाक की डिक्री पारित कर दी है।

मामले से जुड़े एडवोकेट डीएस शेखावत ने बताया कि जयपुर के रहने वाले युवक-युवती की शादी 17 जनवरी 2013 को हुई थी। शादी के बाद 26 सितंबर 2014 को दोनों के एक बेटा हुआ। पति द्वारा दायर तलाक याचिका में कहा गया था कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उस पर माता-पिता से अलग होने का दबाव बनाने लगी। मांग नहीं मानने पर वह पति को फंसाने की धमकी देती थी।

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