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मुख्यमंत्री को विदेश जाने पर लेनी होगी कोर्ट की अनुमति
By Lokjeewan Daily - 08-11-2024

गोपालगढ़ दंगा केस में सीएम भजनलाल शर्मा की स्थायी हाजिरी माफी की एप्लिकेशन को एडीजे-4 अदालत ने खारिज कर दिया है। जज अनामिका सहारण ने सीएम के प्रार्थना-पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि सीएम को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाए।

सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से दायर एप्लिकेशन में कहा गया था कि याचिकाकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अक्सर सरकार के काम से जयपुर से बाहर जाना होता है। रकार के काम से विदेश भी जाना होता है। ऐसे में एप्लिकेशन स्वीकार करके स्थायी हाजिरी माफी प्रदान की जाए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत पर बाहर है। मामला साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है। वहीं आरोपी को इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह कोर्ट में आवश्यकता होने पर उपस्थित होता रहेगा।

वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आरोपी कोर्ट की ओर से तलब करने पर उपस्थित होने में असमर्थ हो। आरोपी को जब भी कोर्ट तलब करे, उस समय उपस्थित होना है। वहीं जिस दिन उपस्थित नहीं हो, उस दिन के लिए उनके वकील हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट के मतानुसार वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने के कारण एप्लिकेशन को खारिज किया जाता है।

      कोर्ट ने पूर्व मंत्री जाहिदा खान और पूर्व विधायक अनिता गुर्जर के जमानत में विदेश जाने पर कोर्ट को सूचित करने की शर्त को हटाने की एप्लिकेशन को भी खारिज कर दिया है। दोनों ने कोर्ट में एप्लिकेशन लगाकर कहा था कि वे जनप्रतिनिधि हैं। मामला पिछले 11 साल से चल रहा है। ऐसे में जमानत में विदेश जाने पर रोक की शर्त हटाई जाए।

इन दोनों की एप्लिकेशन का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपियों के फरार होने की आशंका है। ऐसे में इस शर्त को नहीं हटाया जाना चाहिए।

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