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बिल्डर को रेरा का आदेश: ग्राहक को बुकिंग राशि का कटा हुआ हिस्सा ब्याज समेत लौटाए
By Lokjeewan Daily - 21-04-2025

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में खरीदार सुमन शर्मा के हक में सुनाया है। रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता की बेंच ने श्री बालाजी ग्रुप को उनकी हाउसिंग प्रोजेक्ट "बालाजी रेजीडेंसी" में बुकिंग रद्द करने पर काटी गई ₹29,000 की राशि ब्याज सहित शिकायतकर्ता को 45 दिनों के भीतर वापस करने का निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार सुमन शर्मा ने बालाजी रेजीडेंसी में एक इकाई बुक करने के लिए 5 जनवरी, 2021 को ₹1,45,000 का चेक दिया था। हालांकि, बिल्डर द्वारा उन्हें कोई इकाई आवंटित नहीं की गई। इसके बाद, 5 जुलाई, 2022 को बिल्डर ने एकतरफा ढंग से बुकिंग रद्द कर दी और ₹1,16,000 की राशि वापस कर दी, जबकि ₹29,000 बुकिंग राशि से काट लिए गए।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अनुराग जैन ने तर्क दिया कि बुकिंग राशि जमा करने के बाद भी न तो कोई इकाई आवंटित की गई और न ही कोई विक्रय समझौता किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर ने धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता को 2 अगस्त, 2021 के निरस्तीकरण हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और परिचालन व प्रशासनिक खर्चों के नाम पर लगभग 20% बुकिंग राशि काट ली, जो रेरा एक्ट का उल्लंघन है।
वहीं, प्रतिवादी श्री बालाजी ग्रुप के अधिवक्ता मितेश राठौर ने कहा कि बुकिंग रद्द करना शिकायतकर्ता की स्वेच्छा से किया गया था और नियमों के अनुसार परिचालन व प्रशासनिक खर्च काटकर राशि वापस की गई। रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने सुनवाई और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि कोई विक्रय समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ था और बुकिंग राशि लगभग 19 महीने तक बिल्डर के पास रही।
उन्होंने कहा कि निरस्तीकरण हलफनामा 2 अगस्त, 2021 को हस्ताक्षरित होने के बावजूद राशि 11 महीने बाद वापस की गई। ऐसी स्थिति में, 19 महीने तक जमा राशि का लाभ उठाने के बाद प्रशासनिक शुल्क के नाम पर ₹29,000 की कटौती उचित नहीं है। प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान लिया कि रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर उक्त परियोजना की स्थिति "लैप्स" श्रेणी में है और नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में केवल 19% निर्माण कार्य पूरा होना दर्शाया गया है।
इन तथ्यों के आधार पर, रेरा ने श्री बालाजी ग्रुप को शिकायतकर्ता सुमन शर्मा को काटी गई ₹29,000 की राशि ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर वापस करने का आदेश दिया है। यह फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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