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उप मुख्यमंत्री का दौरे का दूसरा दिन: पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित होगा 125 दिन का रोजगार
By Lokjeewan Daily - 13-01-2026


-  चारभुजा गढ़बोर में रात्रि चौपाल को किया संबोधित
- नवीन प्रावधानों की दी विस्तार से जानकारी
राजसमंद । उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार शाम कुंभलगढ़ उपखंड के ग्राम चारभुजा-गढ़बोर में आयोजित रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए विकसित भारत रोजग़ार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025, जिसे संक्षेप में वी.बी.जी. राम जी कहा जा रहा है, के नवीन प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है और आज का भारत नया भारत बन चुका है।
इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, एसडीएम साक्षी पूरी आदि मंच पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजग़ार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। उस समय ग्रामीण भारत की आवश्यकताएँ अलग थीं। योजना की अवधारणा सही हो सकती थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार देखने को मिला। फर्जी नामों से मस्टररोल भरकर भुगतान उठाया गया और गरीबों के नाम पर आवंटित बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बदली हुई परिस्थितियों में इस कानून को नए स्वरूप में ढालना आवश्यक हो गया था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि देश और गांवों की बदली हुई सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत-रोजग़ार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 लागू किया गया है। यह केवल एक नया कानून नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस योजना का नाम भी स्वीकार नहीं हो पा रहा है, जबकि राम नाम देश की आत्मा और संस्कृति में रचा-बसा है।

इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक ने सभी क्षेत्रवासियों को नवीन पंचायत समिति की बधाई दी और कहा कि भविष्य में चारभुजा क्षेत्र में और अधिक गति से विकास सुनिश्चित होगा।  डिप्टी सीएम ने 125 दिनों के रोजग़ार की वैधानिक गारंटी, खेती के मौसम में लचीलापन,, समय पर भुगतान और मुआवज़े के प्रावधान, गांवों में स्थायी विकास कार्य, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक, ग्रामीण भारत के लिए तीन गारंटियों के बारे में भी बताया। 

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