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दूसरे चरण के 152 में से 25 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, 16 के खिलाफ गंभीर केस दर्ज
By Lokjeewan Daily - 22-04-2024

जयपुर: लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है। बशर्ते वह भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव लड़ने वालों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे स्वच्छ छवि के लोग हों ताकि सरकार की बागडोर योग्य और ईमानदार व्यक्तियों के हाथों में रहे। कई जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब आपराधिक किस्म के व्यक्ति भी चुनावों में खड़े होते हैं और चुनाव जीतकर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। आपराधिक मुकदमों की सुनवाई कोर्ट में कई सालों तक चलती रहती है और नेताजी शासन का स्वाद लेते रहते हैं। हालांकि कुछ नेताओं के खिलाफ राजनैतिक द्वैषता के कारण भी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं लेकिन ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। भारतीय राजनीति में आपने और हमने ऐसे कई नेताजी देखें हैं जिनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म और धोखाधड़ी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद भी वे शासन का हिस्सा होते हैं।
राजस्थान में दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़-बारां, राजसमंद, टोंक-सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर शामिल है। मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के दौरान कुल 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन 152 में से 25 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 16 प्रत्याशियों के खिलाफ तो गंभीर धाराओं के केस दर्ज हैं। यहां गंभीर धाराओं का मतलब गैर जमानती अपराध और उन मामलों से हैं जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है।

चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्रों के साथ शपथ पत्र जमा कराया था। इन शपथ पत्रों में खुद प्रत्याशी की ओर से सभी तरह की जानकारियां दी गई है। प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों का पूरा ब्यौरा भी शपथ पत्र में दिया गया है। एडीआर और राजस्थान इलेक्शन वॉच की ओर से इन शपथ पत्रों का विश्लेषण करके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की रिपोर्ट जारी की है।

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