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राजस्थान की सभी नगरीय निकाय (यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड, रेरा) के अधिकार छीन लिए गए हैं। इन निकायों में होने वाले ट्रांसफर और टेंडर समेत दूसरे काम के लिए अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति लेनी होगी। यानी इन लोकल बॉडी में कोई भी काम यूडीएच मंत्री के बिना स्वीकृति के नहीं होंगे।
बुधवार को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के बाद अब इनमें से किसी भी विभाग में अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा का फर्नीचर भी खरीदा जाएगा तो उसके लिए मंत्री के स्तर पर फाइल भेजनी पड़ेगी।
आदेश के अनु़सार, इन सभी निकाय में हर स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए भी मंत्री से स्वीकृति लेनी होगी। अब तक संबंधित अधिकारी के प्रस्ताव पर प्रमुख शासन सचिव को ट्रांसफर का अधिकार था। अब शासन सचिव से भी ये अधिकार छीन लिए गए हैं। अब यूआईटी, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और रेरा में ट्रांसफर की फाइल भी मंत्री को भेजनी होगी। मंत्री के स्तर पर अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही ट्रांसफर होगा।
इतना ही नहीं हाउसिंग बोर्ड व अन्य यूआईटी, विकास प्राधिकरण में अगर कोई दूसरे विभाग से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आता है या जो वर्तमान में कार्य कर रहा है उसकी समयावधि बढ़ानी है तो उसके लिए भी मंत्री के स्तर पर मंजूरी लेनी होगी।
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