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पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2019 में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। आरपीएससी की अपील पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने एकलपीठ के परिणाम रिवाइज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
करीब दो माह पहले एकलपीठ ने भर्ती का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया था। इससे भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया था। आरपीएससी ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। अगर विज्ञापन की शर्तों से इन्हें कोई आपत्ति थी तो उन्हें पहले ही इसे चुनौती देनी चाहिए थी। लेकिन याचिकाकर्ताओं का मैरिट में नम्बर नहीं आने के बाद इन्होंने शर्तों को चुनौती दी। ऐसे में इन्हें नहीं सुना जा सकता है।
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