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उदयपुर। मिराज ग्रुप से जुड़े 2 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत (ACJM कोर्ट) ने सीएमडी मदनलाल पालीवाल और प्रकाशचन्द्र पुरोहित को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों आरोपियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे और अनुसंधान अधिकारी को जांच में पूरा सहयोग देंगे।
कैसे उलझे आरोपी?
विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय ने 3 अगस्त 2024 को मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। सैशन कोर्ट ने इन्हें जमानती वारंट में बदलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों आरोपी हाईकोर्ट पहुंचे।
हाईकोर्ट से मिली राहत
आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट में दलील दी कि गैर-जमानती वारंट जारी करना अनुचित है क्योंकि आरोपी जांच में सहयोग को तैयार हैं। इस पर हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदलने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निश्चित समय में ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे, तो उन्हें हिरासत में नहीं माना जाएगा।
जीएसटी इंटेलिजेंस का विरोध
जब आरोपी नियमित जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे, तो जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विभाग ने बताया कि फर्जी फर्मों के नाम पर पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति कर कच्चा माल मिराज प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचाया गया, जिससे हजारों करोड़ रुपये की कर चोरी हुई।
अब अदालत के निर्देशों के तहत आरोपी जांच में सहयोग करेंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आर्थिक अपराध विभाग की आगे की जांच में क्या खुलासे होते हैं और क्या आरोपी दोषी साबित होते हैं या राहत पाते हैं।
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