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राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से फिर पूछा है कि वह पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा की जनहित याचिका पर सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार को 4 फरवरी के आदेश की पालना में इन पंचायतों का चुनाव शेड्यूल बताने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को सरकार से पूछा था कि जिन पंचायतों के चुनाव सरकार ने स्थगित किए हैं, वह इनके चुनाव कब तक कराएगी। इस पर राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया था, जिसमें तारीख नहीं बताई थी।
सरकार के जवाब पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता के एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा की ओर से कहा गया था कि सरकार ने अदालती आदेश की पालना नहीं की। अदालत ने सरकार से चुनाव शेड्यूल बताने के लिए कहा था, लेकिन सरकार के जवाब में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है।
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