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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है।
शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की तथा 4 अधिकारियों के विरूद्ध धारा 17-ए में भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जॉच/अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रदान की। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें से 2 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का निर्णय किया गया।
इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाये जाने से संबंधित अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय किया। 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के जॉच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया।
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