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राजस्थान में पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती
By Lokjeewan Daily - 10-11-2025

राजस्थान में पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च सीमा में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में पंच-सरपंच और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर सकेंगे। सरपंच प्रत्याशी का चुनावी खर्च 50 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए किया जा सकता है।

वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए यह लिमिट 1 लाख 65 हजार हो सकती है। इससे पहले 2019 में पंचायत चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाई गई थी। तब खर्च सीमा दोगुनी कर दी गई थी। अब 6 साल बाद फिर से इस पर विचार चल रहा है।

प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। उम्मीदवार आयोग की ओर से तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते।

प्रत्याशियों को परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर अपने खर्च की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। मंडे स्पेशल स्टोरी में पढ़िए- अब पंचायती राज चुनाव के प्रत्याशी कितना खर्च कर पाएंगे?

10% या इससे अधिक बढ़ोतरी पर चल रहा विचार राजस्थान में आखिरी बार 2019 में पंचायत चुनाव में खर्च की लिमिट बढ़ाई गई थी। तब 2014 से चली आ रही लिमिट को लगभग दोगुना कर दिया था। अब एक बार फिर 6 साल बाद इसे बढ़ाने की तैयारी है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा- 'महंगाई को देखते हुए समय-समय पर खर्च की राशि बढ़ाई जाती रही है।' महंगाई ज्यादा है तो खर्च भी ज्यादा होगा। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि खर्च सीमा में बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं।

ऐसे में अगर आयोग खर्च सीमा में बढ़ोतरी नहीं करता है तो प्रत्याशी दूसरे तरीके अपनाएंगे। धनबल का सहारा लेने की आशंका ज्यादा रहती है। आयोग खर्च सीमा बढ़ाकर एक सीमा तय कर देता है तो इससे प्रत्याशी बेवजह धन खर्च नहीं कर पाएंगे। पारदर्शिता भी आएगी।

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