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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
राजस्थान में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनमें चुनाव नहीं कराने के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग सीजे) एसपी शर्मा की खंडपीठ गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक सयंम लोढ़ा की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी।
खंडपीठ ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब तीन महीने बाद इसका फैसला आ रहा है। जनहित याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत और निकाय के चुनावों को स्थगित किया है। ऐसे में सरकार को जल्द चुनाव करवाने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब साढ़े 400 याचिकाओं पर भी अदालत फैसला सुनाएगी।
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