It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.

Please update to continue or install another browser.

Update Google Chrome

पंचायत-नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट का फैसला आज
By Lokjeewan Daily - 14-11-2025

राजस्थान में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनमें चुनाव नहीं कराने के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग सीजे) एसपी शर्मा की खंडपीठ गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक सयंम लोढ़ा की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी।

खंडपीठ ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब तीन महीने बाद इसका फैसला आ रहा है। जनहित याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत और निकाय के चुनावों को स्थगित किया है। ऐसे में सरकार को जल्द चुनाव करवाने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब साढ़े 400 याचिकाओं पर भी अदालत फैसला सुनाएगी।

अन्य सम्बंधित खबरे