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आधी रात खुला राजस्थान हाईकोर्ट : बीकानेर नगर निगम पार्षद मकसूद अहमद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
By Lokjeewan Daily - 21-09-2026

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में रविवार देर रात एक असाधारण घटनाक्रम देखने को मिला, जब बीकानेर नगर निगम के एक चुनावी मामले की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए रात के समय अदालत खोली गई। रविवार रात करीब 10 बजे याचिका दायर होने के तुरंत बाद जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ (विशेष बेंच) का गठन किया गया और मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने बीकानेर के वार्ड संख्या 18 से निर्वाचित पार्षद मकसूद अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। क्या है पूरा मामला?
नोटिस और आशंका: वार्ड संख्या 18 के पार्षद मकसूद अहमद को करीब दो महीने पुरानी एक प्राथमिकी (FIR) के सिलसिले में 15 सितंबर को गवाह के तौर पर नोटिस भेजा गया था। नोटिस में उन्हें 19 सितंबर को अपने आवास पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे, जिसका जवाब उन्होंने 20 सितंबर को प्रस्तुत किया।
मेयर चुनाव से पहले गिरफ्तारी का डर: सोमवार (21 सितंबर) को बीकानेर नगर निगम में महापौर (मेयर) पद के लिए मतदान होना है। ऐसे में 20 सितंबर की शाम पुलिस द्वारा संभावित गिरफ्तारी की आशंका जताई गई, जिससे वे मतदान प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह सकते थे।
देर रात विशेष सुनवाई: गिरफ्तारी के खतरे और चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार देर रात करीब 10 बजे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तत्परता दिखाते हुए जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ में तुरंत सुनवाई की व्यवस्था की।
अदालत का फैसला और कानूनी पैरवी
एकलपीठ ने याचिका पर विचार करते हुए पार्षद मकसूद अहमद को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया और उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के बाद सोमवार को होने वाले मेयर चुनाव में उनके मतदान में शामिल होने की राह प्रशस्त हो गई है।
अधिवक्ता: यह याचिका अधिवक्ता कौशल गौतम के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता: अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा।

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