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विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश;बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रस्ताव
By Lokjeewan Daily - 03-09-2024

पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश किया। कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विधेयक पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है।

बिल में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने कहा गया है। बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।

माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर हुआ था। बंगाल में इस पर आज भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इसी घटना के बाद ममता सरकार एंटी रेप बिल ला रही है।

अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।रेप केस की जांच की 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है, तो दोषी को फांसी दी जाएगी।हर जिले में 'अपराजिता टास्क फोर्स' बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व DSP लेवल के अधिकारी करेंगे।रेप-गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

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