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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और 80 मकानों को नोटिस दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब संभल में तालाब की जमीन पर बनी संरचना पर कार्रवाई नहीं होगी। संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय में स्थित आठ बीघा जमीन पर अवैध निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आदेश के बाद से लोगों में खुशी है। तहसीलदार के नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद महमूद आलम और 18 अन्य लोगों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। संभल प्रशासन ने तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण का नोटिस देकर सभी के मकानों पर लाल निशान लगाए थे। याचिकाकर्ताओं के मकान को तालाब की जमीन पर बने होने के कारण अवैध करार देकर नोटिस जारी किया गया था।
इससे पहले प्रशासन ने सभी मकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस दिया था और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा था। साथ ही अवैध निर्माण हटाने का भी निर्देश दिया था। इस दौरान प्रशासन ने करीब 40 मकानों को अवैध चिह्नित किया था।
प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से 15 दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्यवाही की बात कही थी। इसके बाद लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर अधिवक्ता राकेश पांडे, अधिवक्ता इरशाद अहमद और अयूब खान ने पक्ष रखा था। याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रशासन ने तहसील रिकॉर्ड जांचे बिना कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चार हफ्ते के अंदर तहसीलदार के यहां आवेदन देने को कहा है।
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