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सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। नई दरें 16 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं, जिससे भारतीय रिफाइनरी कंपनियों का खर्च घटेगा और उन्हें विदेशी बाजार में तेल बेचने पर सीधा फायदा मिलेगा।
यह कटौती 16 सितंबर 2026 से लागू हो चुकी है। सरकार हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। इससे पहले 1 सितंबर को टैक्स बढ़ाया गया था, लेकिन अब ग्लोबल क्रूड मार्केट में कीमतें सामान्य होने के कारण सरकार ने इस बढ़ोतरी को वापस ले लिया है।
आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के भीतर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की दरें पहले की तरह ही रहेंगी। यह बदलाव केवल विदेशों में ईंधन निर्यात करने वाली कंपनियों पर लागू होता है।
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