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HDFC बैंक के CEO और MD शशिधर जगदीशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने लीलावती ट्रस्ट से जुड़े मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया।
अब मामले की सुनवाई 14 जुलाई को निचली अदालत में होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देना सही नहीं है।
इससे पहले लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने जगदीशन के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 30 मई को मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कराई थी।
ट्रस्ट ने आरोप लगाया था कि जगदीशन ने उनके एक पूर्व मेंबर से 2.05 करोड़ रुपए लिए, जिसका मकसद ट्रस्ट के एक मौजूदा मेंबर के पिता को परेशान करना था। हालांकि, HDFC ने इन आरोपों को "बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण" बताया था।
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