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आप अपने बैंक अकाउंट में एक की जगह चार नॉमिनी जोड़ पाएंगे। यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं।
वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा।
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नामित करता है, ताकि उसकी मृत्यु पर खाते की राशि या संपत्ति को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके।
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