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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और संबंधित अधिकारियों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अपनी कार्ययोजना पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया ताकि यह देखा जा सके कि क्या इससे कोई प्रभावी बदलाव आया है। सीजेआई कांत ने कहा कि आप अपनी कार्ययोजना पर फिर से विचार क्यों नहीं करते ताकि खुद देख सकें कि क्या आपने कोई प्रभावी बदलाव लाए हैं? और अगर लाए हैं, तो क्या वे ज़रूरत से कम हैं? हमें लगता है कि यह मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि आपकी कोई भी कार्ययोजना प्रभावी, अप्रभावी या कम प्रभावी साबित हुई है या नहीं। इस बारे में आपकी हिचकिचाहट या आत्मविश्वास के बावजूद कि क्या आप प्रभावी बदलाव ला पाएँगे, क्या कार्ययोजना पर फिर से विचार करना सही नहीं है? अब तक आपने जो कदम उठाए हैं, उनका मूल्यांकन करें।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि पराली जलाने के अलावा और कौन से कारक वायु प्रदूषण में वृद्धि में योगदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वर्ग (किसानों) पर दोष मढ़ना बहुत आसान है जिनका न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे पराली जलाने के अलावा अन्य कारकों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी विचार करने की आवश्यकता है। पराली जलाना तो आम बात थी। 4-5 साल पहले लोग नीला आसमान क्यों देख पाते थे? अब क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की हर महीने कम से कम दो बार सुनवाई करेगा।
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