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शाहपुरा में भारी पुलिस जाब्ते के बीच वक्फ भूमि से तीन घंटे में हटाया अतिक्रमण, बाजार रहा बंद
By Lokjeewan Daily - 02-07-2026

- जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ पहुंचा प्रशासनिक अमला
- राजस्थान वक्फ अधिकरण के फैसले के बाद कार्रवाई
शाहपुरा लोकजीवन। कस्बे में लंबे समय से चले आ रहे एक कानूनी विवाद के पटाक्षेप के बाद प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अंतराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा के सामने, पुराना बस स्टैंड स्थित  सुलतान शाह की बावड़ी से जुड़े विवाद पर राजस्थान वक्फ अधिकरण का फैसला आने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। सुबह 9 बजे से ही मौके पर जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे प्रशासनिक अमले ने कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच अतिक्रमण को ढहाने का काम शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर शाहपुरा पुलिस के अलावा भीलवाड़ा पुलिस लाइन और आसपास के थानों का भारी जाब्ता तैनात रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे का बाजार बंद रहा और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी गई। करीब 3 घंटे की कार्रवाई के बाद अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गया।
अधिकरण का फैसला, केवल 198 वर्ग फीट ही वक्फ संपत्ति
दरअसल, शाहपुरा निवासी सिद्दीक खां, इशाक मोहम्मद और मजीद खां ने नगर पालिका, राज्य सरकार (जिला कलेक्टर), उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को पक्षकार बनाते हुए एक वाद (संख्या 63/2008) दायर किया था। वादी पक्ष ने इस स्थान पर 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था। लंबी कानूनी लड़ार्ई के बाद राजस्थान वक्फ अधिकरण ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सुलतान शाह की बावड़ी का वास्तविक क्षेत्रफल मात्र 9 गुणा 22 फीट (कुल 198 वर्ग फीट) ही है। इसके अलावा शेष बची भूमि पर वक्फ का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर प्रशासन ने शेष भूमि से अतिक्रमण हटाने का कड़ा कदम उठाया।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 163 लागू, पूरा बाजार बंद
प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  की 163 धारा  लागू कर दी है, जिसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक_ा होने पर पूरी तरह पाबंदी रही। इसके अलावा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार रखने और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर शाहपुरा का पूरा बाजार बंद करवाया गया।
इन प्रमुख चौराहों पर की गई बैरिकेडिंग
अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए रामद्वारा चौराहा, त्रिमूर्ति चौराहा और वेलकम चौराहा को चारों तरफ से पूरी तरह बैरिकेड कर दिया। इन सभी रास्तों को आमजन और वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद रखा गया ताकि कार्रवाई बिना किसी बाहरी व्यवधान के पूरी हो सके।
जमीन का लेखा-जोखा, खसरा नंबर 2354 से हटा अवैध निर्माण
इस पूरी कार्रवाई के केंद्र में रही जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यह पुराना खसरा नंबर 2324 और नया खसरा नंबर 2354 है। वादी पक्ष द्वारा इस 1 बीघा 10 बिस्वा की कुल भूमि को वक्फ संपत्ति बताया जा रहा था, लेकिन अधिकरण ने केवल 9 गुणा 22 फीट (198 वर्ग फीट) हिस्से को ही वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता दी। अधिकरण ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि इस स्वीकृत 198 वर्ग फीट के हिस्से और बावड़ी तक जाने वाले रास्ते के उपयोग में प्रशासन या किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी।
चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
संवेदनशील क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्य मार्गों, गलियों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई, वहीं आसपास की इमारतों की छतों पर भी पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। पूरे इलाके में लगातार निगरानी रखी गई, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे।
मुख्य अधिकारी रहे मौजूद, शांतिपूर्ण हुई कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य, उप पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश, शाहपुरा थाना प्रभारी सुरेश चंद्र, कोटड़ी डिप्टी सुरेश दाबरिया सहित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी   और भारी पुलिस बल तैनात रहा। शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने प्रशासन से वार्तालाप की, लेकिन कोर्ट के आदेशों की वैधानिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बिना किसी रुकावट के पूरी मुस्तैदी से अतिक्रमण को हटाकर कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा किया।

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