It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.

Please update to continue or install another browser.

Update Google Chrome

चेक अनादरण मामलों के त्वरित निस्तारण को मिली रफ्तार, विशेष लोक अदालत शुरू
By Lokjeewan Daily - 18-07-2026

-13 बेंचों पर शुरू हुई सुनवाई
- पक्षकारों को  राहत देने की पहल
भीलवाड़ा लोकजीवन। चेक अनादरण (एनआई एक्ट) से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराने के उद्देश्य से शनिवार को जिला न्यायालय परिसर सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इस विशेष अभियान के तहत 13 बेंचों का गठन किया गया है, जहां दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का त्वरित और सरल निस्तारण किया जाएगा।  जिला मुख्यालय की बैंच में अध्यक्ष सीपी नाहर, सदस्य शांतिलाल जैन, प्राधिकरण सचिव रश्मि आर्य पक्षकारों से समझाइश कर मामलों का निस्तारण कर रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन के निर्देशन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। प्रत्येक बेंच में न्यायिक अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है, जो पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाकर विवादों का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्य ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करना और पक्षकारों को कम समय व कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान का अगला चरण 21 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता इसका सरल और अनौपचारिक वातावरण है, जहां किसी भी पक्ष पर समझौते का दबाव नहीं बनाया जाता। केवल दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति होने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी रिश्तों में आई कटुता भी समाप्त होने का अवसर मिलता है। विशेष लोक अदालत के शुभारंभ के साथ ही जिले में एनआई एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यायिक अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का समाधान होगा और आमजन को सुलभ एवं त्वरित न्याय मिल सकेगा।

अन्य सम्बंधित खबरे