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डोडा चूरा तस्करों को सात साल के कठोर कारावास की सजा
By Lokjeewan Daily - 23-04-2024

भीलवाड़ा लोकजीवन । विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने अफीम डोडा चूरा के दो तस्करों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 70-70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस प्रकरण) कैलाश चंद्र चौधरी के अनुसार, 5 जून 2017 को बीगोद थाना प्रभारी महावीर मीणा गश्त करते हुए त्रिवेणी चौराहा पहुंचे। जहां नाकाबंदी के दौरान थार जीप आई। पुलिस जाप्ता देखकर चालक गा?ी को घुमाने लगा। शंका होने पर गाड़ी के चालक को पक?ा। पूछताछ में उसने अपना नाम मोलूराम उर्फ मोडूराम पुत्र कानाराम निवासी किशनपुरा (अराई) अजमेर बताया। गाड़ी की जांच की तो उसमें साड़ीनुमा कट्टे में 42 किलो अफीम डोडा चूरा पाया। पुलिस ने वाहन सहित अफीम डोडा चूरा जब्त किया। मोलूराम उर्फ मोडूराम को गिरफ्तार किया। मामले की जांच मांडलग? एसएचओ गजेंद्र सिंह को सौंपी। प्रकरण में जब्त वाहन रामप्रताप जाट पुत्र रामनारायण जाट निवासी मंडावर खुर्द किशनगढ़ का बताया। जिसे मोलूराम उर्फ मोडूराम को अफीम डोडा चूरा परिवहन करने के लिए दिया। मामले की जांच पूरी करके मोलूराम व रामप्रताप के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने दोनों तस्करों को सजा सुनाई। चौधरी ने 10 गवाह व 50 दस्तावेज पेश कर अपराध सिद्ध किया।

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