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Update Google Chromeब्रेकिंग न्यूज़
राजसमंद। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने अभियान के रूप में अनाथ और अन्य पात्र बच्चों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पालनहार योजना से जो? कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को मिशन मोड पर कार्य करते हुए ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो अनाथ हैं या पालनहार योजना की अन्य श्रेणी में पात्र हैं और इस योजना से अब तक समीक्षा बैठक में उन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह में पूर्ण करें। प्रधानाचार्यों के माध्यम से उन बच्चों की पहचान करें, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे योजना के तहत पात्र हैं। चिन्हित करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि उन्हें पालनहार योजना से जो?ा जाकर लाभान्वित किया जा सके। इसके साथ ही पालनहार योजना के तहत पंजीकृत बच्चों का वार्षिक सत्यापन का पेंडिंग कार्य भी मिशन मोड पर अगली साप्ताहिक बैठक से पहले पूर्ण करें। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि पालनहार योजना से कोई भी पात्र अनाथ बच्चा वंचित नहीं रहे, इसके लिए जिला कलक्टर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहे हैं।
पालनहार योजना में इस तरह मिलता है लाभ
पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उप निदेशक जय प्रकाश चारण ने बताया कि योजना के तहत अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने, नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीडित माताध्यिता की संतान, विकलांग माता-पिता की संतान, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की संतान पात्र हैं। अनाथ बच्चों की श्रेणी में 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह लाभ लाभ मिल रहा है। ऐसे ही अन्य श्रेणी के बच्चों को 6 वर्ष तक 750 रुपए, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह लाभ का लाभ मिल रहा है।
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