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भीलवाड़ा लोकजीवन। शाहपुरा जिले के फुलियांकला थाने में जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं होने से खफा परिजन घायल युवक को एंबुलेंस में बिठाकर एसपी ऑफिस ले आए। परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन भी दिया। बड़ला ग्राम निवासी भागचन्द पिता रोडूमल कुमावत ने ज्ञापन में बताया कि फुलियांकला थान में दर्ज प्रकरण संख्या 108/2024 अपराध धारा 143, 447, 427, 354, 323 आईपीसी व प्रकरण संख्या 242/2024 अपराध धारा 126 (2), 115 (2), 3(5), 303(2), 109 (1) बीएनएस की किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से अनुसंधान कराकर दोषियो को गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि मुझ प्रार्थी के छोटे भाई की पत्नी मधु द्वारा अभियुक्तगण रतनलाल, भीमराज, रामनिवास, संवरिया, गोविन्द, शिव नारायण के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108/2024 थाना फुलियाकलां अपराध धारा 143, 447, 427, 354, 323 आईपीसी में दर्ज करायी परन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो हुई है और ना ही अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया है और बार बार हमारे द्वारा थाना फुलियाकलां जाने व अभियुक्तगण को गिरफतार करने का निवेदन करने पर थाना अधिकारी व अनुसंधान अधिकारी कहते है कि हम कार्यवाही कर रहे है और जबकि रिपोर्ट दर्ज कराये हुए 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और हमे अनुसंधान अधिकारी पर विश्वास नही है इस कारण से उक्त प्रकरण में किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच करायी जावे इसके पश्चात उक्त प्रकरण की जांच थाना बनेडा द्वारा की गयी तो अभियुक्तगण ने थाना बनेडा वालो के साथ भी मारपीट की गयी जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बनेडा द्वारा भी मुकदमा दर्ज कराया गया परन्तु आज तक उन लोगो को गिरफतार नहीं किया गया
अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19-12-2024 को मुझ प्रार्थी को बीच रास्ते मे रोक कर मुझ प्रार्थी को जान से खत्म करने की नियत से मेरे उपर कुल्हाड़ी लाठियो से हमला कर दिया तथा मेरे हाथ, पैर, सिर में गम्भीर चोटे कारित की जिस पर मेरे पिता रोडूल द्वारा अभियुक्तगण गोविन्द जाट, सांवरिया लाल जाट, भीमराज जाट, भलाराम कुमावत के विरूद्ध प्रकरण संख्या 242/2024 थाना फुलियाकलां अपराध धारा 126 (2). 115 (2), 3(5), 303(2), 109 (1) बीएनएस दर्ज कराया तथा मुझ प्रार्थी का रामस्नेही हॉस्पीटल, भीलवाड़ा मे ईलाज कराया गया तथा मेरे हाथ व पैर का ऑपरेशन किया गया तथा रॉड डाली गयी। अभियुक्तगण को पूर्व मे भी 2-3 बार पाबंद किया गया है परन्तु भी अभियुक्तगण द्वारा मेरे व मेरे परिवारजन के साथ संगीन वारदात कारित करने व जानसे खत्म करने पर आमादा है और ये लोग कभी भी मेरे व मेरे परिवारजन को जान से खत्म कर सकते है।
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