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भीलवाड़ा। 29 मिल चौराहा क्षेत्र में पत्थर पर सिर पटक-पटक कर पत्नी सकीना की हत्या कर सबूत नष्ट करने के आरोपित पति गोरु उर्फ अनवर मिरासी को आजीवन कारावास और उसके सहयोगी भैंरू मिरासी को सात साल की सजा से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला, एडीजे (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया।प्रकरण के अनुसार, मूलतया सांड गांव, हाल भदालीखेड़ा निवासी निवासी लाला पुत्र पूसालाल मेरासी ने 11 दिसंबर 2021 को 29 मिल चौराहा निवासी अपने दामाद गौरू पुत्र बाबू मिरासी के खिलाफ गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने अपनी बेटी सकीना 22 की शादी गौरू मिरासी के साथ की थी। सकीना शादी के बाद से ससुराल आती-जाती रही है। दामाद चंडीगढ़ की ओर मजदूरी करता था। सकीना गुलाबपुरा ही रहती थी। दामाद गोरू, सकीना को 50 हजार रुपये दहेज की मांग कर दबाव बनाता था। दीपावली के आस-पास सकीना परिवादी के पास भदालीखेड़ा में रह रही थी। 9 दिसंबर 21 को दिन में दामाद गोरू भदालीखेड़ा आया और सकीना से कहा कि कमालपुरा पीरबाबा के धोक लगाने चलना है। परिवादी ने पुत्री को दामाद के साथ भेज दिया। रात आठ बजे करीब परिवादी ने बेटी से बात की तो उसने बताया कि वे, गुलाबपुरा आ गये हैं। इसके बाद 10 दिसंबर 21 को सात-आठ बजे सूचना मिली कि सकीना की मौत हो गई। इसके चलते वह, पत्नी और परिजनों के साथ गुलाबपुरा आया, जहां उन्हें सकीना मृत मिली। काफी पूछताछ करने पर भी किसी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। न ही पुत्री को देखने दिया। इसके बाद सकीना का शव कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। इसके बाद परिवादी को दामाद के घर के आस-पास जमीन पर खून पड़ा मिला। इसे लेकर परिवादी ने शंका जाहिर की। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया, जिसकी जांच डीएसपी ने की। पुलिस ने जांच शुरु करते हुये एसडीएम से सकीना के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव कब्र से निकलवाने की स्वीकृति प्राप्त की। शव को निकलवा कर गुलाबपुरा में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका के सिर पर बंधा सफेद कपड़ा खून से सना था, जिसे पुलिस ने जब्त किया। अनुसंधान अधिकारी ने राजपुरा कॉलोनी, पटियाला पंजाब हाल 29 मिल चौराहा निवासी और मृतका के पति गोरू उर्फ अनवर पुत्र स्व. बाबू खान मेरासी को डिटेन कर पूछताछ की। इसके बाद उसे हत्या, दहेज हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार गोरू उर्फ अनवर से गहन पूछताछ की। इसके बाद बीएसएल शोरूम, गुलाबपुरा के पीछे रहने वाले भैंरू पुत्र माला मिरासी को गिरफ्तार किया गया। इस पर साक्ष्य छिपाने व विधि अनुसार सूचना नहीं देने में सहयोग करने का आरोप था। साथ ही यह आरोपित अपराध करने के बाद षड्यंत्र में भी शामिल था। दोनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुये पुलिस ने 31 दिसंबर 21 को चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस मामले की न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 20 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 49 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास के साथ ही साठ हजार रुपये के अर्थदंड, जबकि सहयोगी भैंरू मिरासी को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
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