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सरपंच के खिलाफ एसीबी कोर्ट मे चालान पेश
By Lokjeewan Daily - 06-02-2025

कोटा। एएसीबी चौकी झालावाड़ पर पृथ्वीपुरा में नरेगा का कार्य श्रमिकों ो करवा मस्टररोल भरने और कार्य को पास कराने के एवज में सरपंच राधेश्याम मेहर व उसके पुत्र रवि कुमार के परिवादी से रिश्वत मांगने की शिकायत पर सत्यापन के बाद दोनों के खिलाफ एसबी कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोपियो ने गोपनीय सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10000 रूपये रिश्वत ली। इस पर ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी राधेश्याम मेहर सरपंच व उसके पुत्र रवि कुमार को परिवादी से 25000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिस पर राधेश्याम मेहर सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड व रवि कुमार मेहर निवासी ग्राम सरड़ा पुलिस थाना भालता तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्रकरण संख्या 50/2024 धारा 7,7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) में दर्ज किया गया। शिवराज मीणा उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रेंज कोटा के निरीक्षण में प्रकरण का अनुसंधान श्रीमती चन्द्र कँवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) कोटा द्वारा किया गया। प्रकरण में आरोपी राधेश्याम मेहर सरपंच के विरूद्ध सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण के अनुसंधान से आरोपी राधेश्याम मेहर सरपंच के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द. स. तथा रवि कुमार मेहर (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. में चालान आज दिनांक 05.02.2025 को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में पेश किया गया।

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