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भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जगदीशप्रसाद शर्मा ने डोडा-चूरा तस्कर बलराम को तीन साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन काछोला थाना प्रभारी दामोदर प्रसाद को 5 नवंबर 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक जीप में अफीम डोडा-चूरा लाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने मय जाब्ता सरथला चौराहा पहुंच कर नाकाबंदी की। इस दौरान मुखबिर सूचना के अनुसार, उक्त जीप आई, जिसका चालक पुलिस नाकाबंदी को देखकर वापस जीप को घूमाने लगा। पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की। चालक ने खुद को अजमेर जिले के सराणा, थाना सरवाड़ निवासी बलराम पुत्र हगामा जांगिड़ बताया। पुलिस ने जीप को चेक किया तो 44 किलो डोडा-चूरा मिला। जीप सहित डोडा-चूरा जब्त करते हुये पुलिस ने चालक बलराम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपी एस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने बलराम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में केस की ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 62 दस्तावेज पेश कर बलराम पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित बलराम को तीन साल के कठोर कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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