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भीलवाड़ा लोकजीवन (लोकेश सोनी)। पोक्सो 1 न्यायालय के न्यायाधीश बालकिशन ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के जघन्य अपराध के दोषी दिनेश कुमार को 20 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख 18 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित करके न्याय की एक मजबूत मिसाल कायम की है। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने इस मामले की पैरवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि हनुमान नगर थाने में 7 मई 2023 को पीडि़ता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई अपहरण की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीडि़ता और आरोपी को दस्तयाब किया। पीडि़ता के न्यायालय में दिए गए बयान, जिसमें आरोपी दिनेश द्वारा जयपुर ले जाकर दुष्कर्म करने की बात कही गई, ने मामले को और मजबूत किया। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट और उसके बाद चले ट्रायल के दौरान 29 दस्तावेजों और 20 गवाहों के ठोस सबूतों ने आरोपी के अपराध को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया। गुरुवार को आए इस फैसले ने न केवल पीडि़ता और उसके परिवार को राहत दी, बल्कि समाज में भी एक कड़ा संदेश गया होगा कि ऐसे जघन्य अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के शिकंजे से बचाया नहीं जा सकेगा।
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