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- बार की याचिका पर नहीं दिया था जवाब
- न्यायालय ने जारी किया स्थगन आदेश
भीलवाड़ा लोकजीवन। नगर विकास न्यास की प्रस्तावित भूखंड लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया को जिला न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला जिला अभिभाषक संस्था की ओर से न्यास व कलक्टर के विरूद्ध दायर याचिका पर दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यास की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जारी किया गया। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा व सचिव रामपाल शर्मा ने बताया कि संस्था ने न्यास लॉटरी प्रक्रिया में स्वायत शासन विभाग के नियमानुसार वकीलों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की याचिका दायर की थी। अदालत ने न्यास से जवाब तलब किया था, लेकिन समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय ने लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया परअगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। फैसले के बाद जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखा गया। उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।
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