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स्वाति को मिली राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया आयकर विभाग का गलत नोटिस
By Lokjeewan Daily - 29-08-2025

भीलवाड़ा।  शहर निवासी स्वाति पामेचा को पिछले 29 महीनों से परेशान कर रहे आयकर विभाग के एक नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह नोटिस वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जारी किया गया था, जिसमें उन पर ?88,56,789 के लेन-देन का आरोप था। दरअसल, आयकर विभाग ने स्वाति पामेचा के नाम पर दो फर्मों, गणपति टेक्सटाइल और राधिका एंड ब्रदर्स, के साथ कथित तौर पर 88,56,789 का लेन-देन दिखाया था। विभाग का आरोप था कि यह फर्जी लेन-देन (एकोमोडेशन एंट्री) था। इस मामले में, 4 मार्च 2023 को स्वाति को आयकर अधिनियम की धारा 148 ्र के तहत नोटिस भेजा गया। उन्होंने 13 मार्च 2023 को जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि उनका इन फर्मों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। उन्होंने अपने बैंक खातों के स्टेटमेंट भी दिए, जिनमें ऐसा कोई लेन-देन नहीं मिला। बाद में, आयकर विभाग ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में स्वीकार किया कि नोटिस गलती से स्वाति को भेज दिया गया था। यह कार्रवाई दरअसल शुभम पामेचा के खिलाफ होनी थी, क्योंकि जानकारी में उनका नाम था। हालांकि, पैन नंबर स्वाति पामेचा का होने के कारण भ्रम पैदा हुआ था। विभाग ने स्पष्टीकरण के लिए अहमदाबाद कार्यालय से संपर्क भी किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संगीता शर्मा की डबल बेंच ने 28 अगस्त को सुनवाई करते हुए पाया कि नोटिस गलत व्यक्ति को भेजा गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस भ्रम की स्थिति में भेजा गया था और इसका कोई कानूनी आधार नहीं था। कोर्ट ने 4 मार्च 2023 के नोटिस और 30 मार्च 2023 के आदेश, दोनों को रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ ही स्वाति पामेचा को आयकर विभाग की इस लंबी कानूनी लड़ाई से राहत मिल गई। 

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