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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सात साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट-1) बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी सुखपाल जाट को उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए आजीवन कारावास और ?1 लाख 17 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना शंभुगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले साल हुई थी। 8 अक्टूबर 2024 को शंभुगढ़ थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसकी सात साल की बेटी घर पर अकेली थी, तभी आरोपी सुखपाल जाट बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ न केवल अश्लील हरकतें कीं, बल्कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींचीं। अगले दिन जब बच्ची गुमसुम दिखी, तो परिजनों ने उससे बात की। बच्ची ने उन्हें पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ट्रायल के दौरान, विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
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