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- ग्राहक को 6 प्रतिशत ब्याज समेत लौटानी होगी राशि
- लोक अदालत का बड़ा फैसला
भीलवाड़ा लोकजीवन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा की स्थाई लोक अदालत ने शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नाम कमाने वाली कंपनी बाइजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (विपक्षी संख्या-1) और बाइजूस ट्यूशन सेंटर को एक ग्राहक को 76,000 रुपये लौटाने का बड़ा आदेश दिया है। कंपनी के ब्रांड एंबेसडर, अभिनेता शाहरुख खान (विपक्षी संख्या-3), को भी लोक अदालत ने इस प्रकरण में समान रूप से दोषी माना है। दरअसल, परिवादी प्रिंस जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने कंपनी के खिलाफ परिवाद पेश किया था, जिसमें उन्होंने ट्यूशन क्लास की गुणवत्ता ठीक न होने और पंजीकरण रद्द कराने की मांग पर भी फीस वापस न करने का आरोप लगाया था। परिवादी ने अपने पुत्र का एडमिशन चौथी से सातवीं कक्षा के लिए विपक्षी कंपनियों के आश्वासन पर कराया था और इसके लिए 71,000/- की राशि जमा कराई थी। परिवादी का कहना था कि शिक्षण सामग्री संतोषजनक नहीं थी, और फीस वापसी के आश्वासन के बावजूद न तो फीस वापस की गई और न ही कटौती बंद की गई। विपक्षी बाइजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (विपक्षी संख्या-1) और बाइजूस ट्यूशन सेंटर लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुईं और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। शाहरूख खान की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद समस्त तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, स्थाई लोक अदालत ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने विपक्षी कंपनियों को संयुक्त रूप से या अलग से परिवादी को जमा कराए गए 71,000/- रुपये और वाद व्यय के 5,000/- रुपये, कुल 76,000 की राशि दो माह की अवधि में अदा करने का आदेश दिया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त राशि दो माह में अदा नहीं की जाती है, तो उस पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर से भी ब्याज अदा करना होगा। लोक अदालत ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कंपनी के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान को भी इस प्रकरण में समान रूप से दोषी व जिम्मेदार माना गया है। यह अहम फैसला स्थाई लोक अदालत भीलवाड़ा के अध्यक्ष शाहबुद्दीन, सदस्य गोवर्धन सिंह कांवडिय़ाा और सदस्य डॉ. सुमन त्रिवेदी की पीठ ने 16 अक्टूबर को खुले न्यायालय में सुनाया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा, ऋषि तिवारी और अभिनेता शाहरुख खान की ओर से पैरवी अधिवक्ता अमित पोरवाल ने की।
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