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मंदिर में 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़: पुजारी को 5 साल का कठोर कारावास
By Lokjeewan Daily - 25-10-2025

भीलवाड़ा। जिले में पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) बालकृष्ण मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी पुजारी सुरेशकुमार मिश्रा को 5 साल के कठोर कारावास और ₹18,000 के जुर्माने से दंडित किया है। ​विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि घटना 21 अप्रैल 2020 की है। हनुमान नगर थाने में एक परिवार ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपनी पांच साल की बेटी के साथ रोज़ाना की तरह पूजा करने मंदिर गई थी। पूजा खत्म होने के बाद बच्ची मंदिर परिसर में खेलने लगी। पुजारी सुरेशकुमार मिश्रा ने बच्ची को प्रसाद दिया और इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना से अनभिज्ञ परिवार अपनी बेटी के साथ घर लौट गया। ​अगले दिन जब वह अपनी बेटी को मंदिर ले जाने लगी तो उसने जाने से मना कर दिया और बताया कि कल पुजारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी पुजारी सुरेशकुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। ​अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 12 दस्तावेज़ पेश कर पुजारी मिश्रा पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपी पुजारी सुरेश कुमार को कठोर सज़ा सुनाई।

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