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भीलवाड़ा लोकजीवन। नगर विकास न्यास (यूआईटी) की बहुचर्चित एवं विवादित भूखंड लॉटरी आवंटन योजना की आगामी प्रक्रिया पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रोक लगा दी है। माननीय न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी एवं माननीय न्यायमूर्ति अनूरूप सिंघी की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह अहम फैसला सुनाया।
यह जनहित याचिका एडवोकेट हेमेन्द्र शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता राघव कोठारी और पवन त्रिपाठी द्वारा एडवोकेट नमन मुनोत के माध्यम से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यूआईटी की आवंटन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, धांधली एवं अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके समर्थन में 525 पृष्ठों के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
मामला Case No. CW/21943/2025 के रूप में दर्ज हुआ। न्यायालय ने दिनांक 11 नवम्बर 2025 को सुनवाई करते हुए योजना की आगामी कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। न्यायालय के इस आदेश को भीलवाड़ा के सैकड़ों आवेदकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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