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भीलवाड़ा लोकजीवन। जिले के विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बालकृष्ण मिश्र ने एक अहम फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इरफान को 20 साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं, उसके साथी शादाब हुसैन को 5 साल के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इरफान पर नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि 17 अगस्त 2024 को सदर थाने में एक परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 12वीं कक्षा की भतीजी स्कूल गई, लेकिन लौटकर नहीं आई। तलाश करने पर पता चला कि जवाहर नगर निवासी इरफान और उसके साथी ने छात्रा को उसके नाना का एक्सीडेंट होने की बात कहकर अपने साथ ले गए और घर ले जाकर बंधक बना लिया। जब परिवादी को पता चला तो वह आरोपी के घर जाकर बड़ी मुश्किल से छात्रा को छुड़वा पाए। पीड़िता ने बताया कि इरफान ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसमें उसके परिजन भी शामिल थे। पीड़िता से गहने छीन लिए गए और अश्लील वीडियो भी बनाए गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुए 52 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध करवाए, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।
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