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भीलवाड़ा लोकजीवन। जिला उपभोक्ता मंच, भीलवाड़ा ने डी मार्ट द्वारा खराब व घटिया क्वालिटी का कैरी बैग बेचने के मामले में उपभोक्ता अनामिका सुवालका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डी मार्ट को पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी के अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने बताया कि जवाहर नगर निवासी अनामिका सुवालका ने डी मार्ट, भीलवाड़ा से सामान खरीदते समय 6 रुपये का कैरी बैग लिया था। उनका आरोप था कि बैग की क्वालिटी अत्यंत खराब थी और सामान रखते ही वह क्षतिग्रस्त हो गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए माना कि डी मार्ट ने उपभोक्ता से बैग की कीमत वसूलने के बाद भी खराब क्वालिटी का कैरी बैग दिया, जिससे वह उपयोग के योग्य नहीं रहा। अदालत ने इस कृत्य को ‘सेवा दोष’ की श्रेणी में मानते हुए परिवाद को सही पाया। आदेश के अनुसार डी-मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 4, सुखाडिय़ा सर्किल, अजमेर रोड, भीलवाड़ा को दो माह के भीतर उपभोक्ता को कुल पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
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