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भीलवाड़ा। लोकजीवन विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 तन्वी माथुर ने परिवादी नंदकिशोर लाठी पुत्र रामदयाल लाठी, निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त राजमल पुत्र भूरालाल धाकड़, निवासी जावद, जिला नीमच (मप्र) को चेक अनादरण के मामले में दोषी मानते हुए 1 वर्ष का कारावासतथा 2,58,000 रुपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से अधिवक्ताओं गणेशलाल शर्मा एवं संजय चतुर्वेदीने पैरवी की। परिवादी नंदकिशोर लाठी ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उन्हें 1.5 लाख रुपयेका चेक दिया था, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर वह डिशॉनर हो गया। यह कृत्य धोखाधड़ी कर राशि हड़पने का प्रयास माना गया। अदालत ने मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण कर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह आदेश पारित किया।
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