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सोलर लाइट खराब हुई तो नहीं मिली सर्विस, उपभोक्ता आयोग का 20 हजार रुपए हर्जाने काआदेश
By Lokjeewan Daily - 06-12-2025

भीलवाड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भीलवाड़ा ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाते हुए खराब सोलर स्ट्रीट लाइट बेचने और वारंटी अवधि में सर्विस देने से मना करने को गंभीर सेवा दोष माना है। आयोग ने विक्रेता फर्म सपना एन्टरप्राइजेज को न सिर्फ लाइट की कीमत वापस करने, बल्कि उपभोक्ता को 20,000 का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला भीलवाड़ा की श्रीराम इण्डस्ट्रीज से जुड़ा है, जिसने 21 फरवरी 2013 को अपने खेत के लिए ?14,000 में सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी थी। लाइट पर 2 साल की गारंटी दी गई थी, लेकिन वह महज दो महीने में ही खराब हो गई। परिवादी ने बार-बार विक्रेता को शिकायत की और कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन विक्रेता ने न तो लाइट ठीक की और न ही कोई जवाब दिया। इस लापरवाही के कारण उपभोक्ता को मानसिक संताप झेलना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत और सदस्य उमेश वतवानी की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रेता के खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया। आयोग ने कहा कि  14,000 रुपये लाइट की कीमत वापस ली जाए,  1,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर अदा किए जाएं, * 5,000 रुपये परिवाद व्यय और अधिवक्ता शुल्क के रूप में दिए जाएं। आयोग ने स्पष्ट किया कि विक्रेता को कुल 20,000 की राशि आदेश मिलने के दो माह के भीतर चुकानी होगी। तय समय में भुगतान न करने पर, इस पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला दर्शाता है कि वारंटी में सेवा न देना उपभोक्ताओं के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।  

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