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- , 100 प्रतिशत पेनल्टी
- 24 प्रतिशत लगेगा ब्याज
भीलवाड़ा। जिले में भवन निर्माण करने वाले मालिकों और नियोक्ताओं के लिए श्रम विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत उपकर जमा नहीं कराने वालों पर अब विभाग ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। उप श्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि उपकर जमा नहीं कराने की स्थिति में न केवल निर्माण स्थल की कुर्की की जा सकती है, बल्कि बकाया राशि पर 100 प्रतिशत पेनल्टी और 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा।
400 से अधिक को नोटिस, 25 पर एकतरफा कार्रवाई
श्रम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 400 से अधिक आवासीय व व्यावसायिक निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 25 नियोक्ताओं के खिलाफ विभाग ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए उपकर निर्धारण के आदेश जारी कर दिए हैं। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो वसूली के लिए इन प्रकरणों को जिला कलक्टर को भेजा जाएगा।
इन नियमों की करनी होगी पालना
27 जुलाई 2009 के बाद बने सभी सरकारी, वाणिज्यिक और निजी आवासीय भवन इस दायरे में आएंगे। केवल 10 लाख रुपये से कम लागत वाले निजी आवासीय भवनों को छूटमिलेगी। व्यावसायिक निर्माण में कोई छूट नहीं है। निर्माण की कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर देय है। निर्माण शुरू होने के 30 दिन के भीतर विभाग को सूचना देना और कार्य पूर्ण होने या निर्धारण के 30 दिन में राशि जमा कराना अनिवार्य है। दि किसी ने नगर परिषद या यूआईटी में नक्शा पास कराते समय अनुमानित राशि जमा कराई है, तो भी उन्हें अंतिम उपकर निर्धारण कार्यालय उप श्रम आयुक्त भीलवाड़ा में करवाना होगा।
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