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चाकूबाजी के आरोपी को उम्रकैद: भीलवाड़ा कोर्ट ने सुनाई ऐतिहासिक सजा, 7 साल पुराने मामले में आया फैसला
By Lokjeewan Daily - 21-01-2026

भीलवाड़ा लोकजीवन (लोकेश सोनी)। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-2 के माननीय न्यायाधीश श्री अशोक सेन ने जानलेवा हमले के एक पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

क्या था पूरा मामला?

​घटना 4 अगस्त 2018 की रात करीब 9:00 बजे की है। परिवादी अमित खटीक और अजय खटीक अपनी बाइक से पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान आरोपी राहुल खटीक (निवासी बिगोद, हाल दादाबाड़ी) ने उन्हें रोका और अचानक हमला कर दिया।

  • ​आरोपी ने अजय के कूल्हे पर वार किया।
  • ​अमित खटीक के पेट के बाईं ओर चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। समय पर इलाज मिलने के कारण अमित की जान बच सकी।

इन धाराओं में हुआ जुर्म प्रमाणित

​पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपी राहुल खटीक के विरुद्ध धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323-324 (मारपीट), 326 (गंभीर चोट), 307 IPC (हत्या का प्रयास) और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

13 गवाहों की गवाही ने दिलाई सजा

​अपर लोक अभियोजक (ADPO) राजेन्द्र कुमार गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। गुर्जर ने बताया कि प्रकरण को मजबूती से साबित करने के लिए न्यायालय में कुल 13 गवाह और 17 दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श) पेश किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।

"अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। यह समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है।"

राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अपर लोक अभियोजक संख्या-2, भीलवाड़ा

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