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गलत साइड गाड़ी चलाई तो अब चालान नहीं, सीधे दर्ज होगी एफआईआर
By Lokjeewan Daily - 31-01-2026

भीलवाड़ा लोकजीवन। अगर आप सडक़ पर शॉर्टकट के चक्कर में गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन चलाने के आदी हैं, तो सावधान हो जाइए। भीलवाड़ा पुलिस ने अब ऐसे चालकों के खिलाफ नरमी छोड़ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर केवल चालान काटकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता  के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और वाहन भी जब्त होगा। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिले में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह 2026 मनाया जा रहा है। जिले में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कोर्ट के चक्कर काटने होंगे।
पहली कार्रवाई में टेम्पो चालक पर मुकदमा दर्ज
इस नई सख्ती का असर शुक्रवार को देखने को मिला। यातायात शाखा के एएसआई रामपाल ने कृषि उपज मंडी गेट नंबर 1 से जेल चौराहे की तरफ रॉन्ग साइड आ रहे एक लोडिंग टेम्पो (क्रछ्व 06 त्रष्ठ 2365) को रोका। चालक अफजल पठान निवासी हुसैन कॉलोनी को गलत दिशा में वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालते पाया गया।
नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वाहन चलाते समय हमेशा निर्धारित लेन और सही दिशा का ही पालन करें। रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर न केवल भारी जुर्माना और पुलिस केस का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वाहन जब्त होने के बाद आपको कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। 

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