It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.

Please update to continue or install another browser.

Update Google Chrome

सोशल मीडिया पर मानहानि करने का आरोप, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
By Lokjeewan Daily - 06-02-2026

भीलवाड़ा लोकजीवन. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व ने सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मोबाइल व्यवसायी प्रतीक मूंदड़ा के खिलाफ मानहानि दावे में नोटिस जारी किया है। न्यायालय में दायर याचिका में बताया गया कि प्रतीक मूंदड़ा ने त्वरित प्रसिद्धि पाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट के जरिए एक रील प्रकाशित कर, शहर के प्रतिष्ठित लिफ्ट व्यवसायी आलोक पंवार एवं उनकी कम्पनी के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। उस रील को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे हजारों लोगों तक वह पहुंची, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने उसे देखा, साझा किया एवं टिप्पणी की, परिणामस्वरूप व्यापारी की व्यावसायिक साख, ग्राहक विश्वास एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची। इस पर पंवार की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमावत व मनीष नागौरी ने मानहानि दावा न्यायालय में पेश किया। अलग से आपराधिक कार्यवाही भी दाण्डिक न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि हालांकि बोलने की आजादी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह आज़ादी की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानिकारक, अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित करने तक नहीं फैली हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के अधिकारों को कुचलने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पेशी की आगामी तारीख 6 फरवरी तय की है।

अन्य सम्बंधित खबरे