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जयपुर में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड पर हो रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जल्द ही हटाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को दो महीने के भीतर सभी अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने सुरेशचंद रावत व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में बताया गया था कि मास्टर प्लान के अनुसार सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 100 फीट है। लेकिन भारी अतिक्रमण के चलते कई जगहों पर यह सड़क सिमटकर मात्र 20 फीट की ही रह गई है। इसके बावजूद जेडीए इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।
सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए करीब साढ़े पांच महीने का समय मांगा गया था, लेकिन अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दो माह में ही सारा अतिक्रमण हटाकर इस संबंध में रिपोर्ट पेश की जाए।
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