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हाईकोर्ट ने जेडीए में पोस्टेड लॉ डायरेक्टर नरेन्द्र कुमार आर्य को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें जारी दो चार्जशीट के आधार पर उन पर विभागीय कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश देते हुए विधि सचिव और जेडीए आयुक्त से जवाब मांगा है।
एडवोकेट सुनील समदड़िया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में जेडीए में विधि निदेशक के पद कार्यरत हैं। उन्हें दी गई पहली चार्जशीट जेडीए कर्मचारी गौरव गुप्ता को बर्खास्त करने की सिफारिश से संबंधित है। जबकि जेडीए आयुक्त की मंजूरी के बाद गुप्ता को बर्खास्त कर दिया था। गुप्ता ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी जो लंबित है।
दूसरी चार्जशीट हाईकोर्ट के एक आदेश की अवमानना से संबंधित है। जबकि एकलपीठ के उस आदेश पर जेडीए की अपील पर खंडपीठ रोक लगा चुकी है। ऐसे में अवमानना करने का सवाल ही नहीं उठता है।
उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता अधिकारी जेडीए में पदस्थापित हैं और विधि विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आते हैं। इसलिए प्रमुख विधि सचिव के पास यह चार्जशीट जारी करने का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार ही नहीं था।
इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 78 के तहत नियमानुसार किए गए कामो के लिए अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने चार सप्ताह में विधि व विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव और जेडीए आयुक्त से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 जुलाई 2026 को दी गई दोनों चार्जशीट के आधार पर विभागीय कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
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