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जयपुर की उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया
By Lokjeewan Daily - 07-09-2026

रॉयल एनफील्ड बाइक की सर्विस के बाद इंजन में आई खराबी के मामले में जयपुर की उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी कंपनी आयशर मोटर्स और उसके ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी मानते हुए कुल 54 हजार 130 रुपए अदा करने के आदेश दिए।

आयोग ने यह आदेश परिवादी अभिषेक शर्मा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए सुनाया। परिवादी के अधिवक्ता अब्दुल हनीफ ने बताया- 9 मई 2023 को जयपुर स्थित आयशर मोटर्स के अधिकृत सर्विस सेंटर केनिथ मोटर्स पर बाइक की सर्विस कराई गई थी। सर्विस के बाद जयपुर से मनाली जाते समय करीब 700 किलोमीटर चलने के बाद बाइक के इंजन में खराबी आ गई।

ऑयल फिल्टर गलत तरीके से लगाया था

परिवादी अभिषेक शर्मा ने कुल्लू में कंपनी के दूसरे अधिकृत सर्विस सेंटर पर बाइक की जांच कराई। जांच में सामने आया कि जयपुर में सर्विस के दौरान बाइक का ऑयल फिल्टर गलत तरीके से लगाया गया था। इसके कारण पिस्टन, बैरल सहित इंजन के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा था।

परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कर बाइक में हुए नुकसान, मानसिक पीड़ा और अतिरिक्त खर्च की भरपाई की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी की दलील को स्वीकार करते हुए परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही कुल 54 हजार 130 रुपए हर्जाना और खर्च के रूप में अदा करने के आदेश दिए।

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