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हाईकोर्ट ने 209 पदों की मेडिकल ऑफिसर डेंटल भर्ती-2024 के विवादित प्रश्न-उत्तर मामले को लेकर अंतिम परिणाम जारी करने पर 5 नवंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह निर्देश डॉ. पंकज यादव एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता गीतेश जोशी व आरपी सैनी ने बताया कि आरयूएचएस ने मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों पर 31 मई 2024 को भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा 18 जुलाई 2024 को हुई।
इसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी। जिस पर प्रार्थियों ने भी चार प्रश्नों के विवादित उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन आपत्तियों का निस्तारण कर भर्ती की संशोधित आंसर की जारी नहीं की। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए प्रार्थियों ने कहा कि उनके 4 प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उनके गलत माना है। जबकि भारतीय दंत शिक्षा परिषद से अनुमोदित किताबों में जो उत्तर है, वही प्रार्थियों ने दिया है।
आरयूएचएस जो किताब पेश की है, वह भारत व राजस्थान में नहीं चलती है और ना ही दंत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। जिस पर अदालत ने आरयूएचएस के अधिवक्ता रामसिंह भाटी को कहा कि आपने भारतीय दंत शिक्षा परिषद व सरकार से मान्यता प्राप्त किताब में दिए उत्तरों को क्यों नहीं माना। जिस पर आरयूएचएस के अधिवक्ता ने कहा कि वे आगामी सुनवाई तक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी नहीं करेंगे। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी।
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