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जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर आज हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने नोटिस जारी किए हैं।
अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सांसद राव राजेन्द्र सिंह और सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। चुनाव याचिका में 4 जून को आए परिणाम को चुनौती देते हुए रिकाउंटिंग की मांग की गई है। दरअसल, लोकसभा चुनावों में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेन्द्र 1615 वोटों से चुनाव जीते थे।
हार के अंतर से ज्यादा वोट खारिज हुए
कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौपड़ा की तरफ से पैरवी करते हुए वकील संजय शर्मा ने कहा- हमने परिणाम के दिन ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्तियां दर्ज करा दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी आपत्तियों को खारिज करते हुए जवाब दिया कि 1225 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं। वहीं, हार का अंतर 1615 का है। इसलिए रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती है।
वहीं, उसी दिन जारी नोटशीट में निर्वाचन विभाग ने माना कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कुल 2738 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं। जो हार के अंतर से ज्यादा है। ऐसे में रिकाउंटिंग कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा- हमें खारिज मत पत्र भी नहीं दिखाए गए। जबकि रिप्रजेंटेशन पीपुल्स एक्ट कहता है कि खारिज मत पत्रों को प्रत्याशी को दिखाया जाना चाहिए।
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