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बीकानेर। राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकिंग में बिकने वाले उत्पादों पर रोक लगा दी है। अब स्कूल परिसर के अंदर और आस-पास सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट, टॉफी और भुजिया जैसे उत्पाद बेचे नहीं जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य स्कूलों को "प्लास्टिक फ्री जोन" में तब्दील करना है। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में संचालित कैंटीन में यह उत्पाद नियमित रूप से बिकते हैं। यह उत्पाद सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक होते हैं, जो बाद में स्कूल के आस-पास कचरे के रूप में फेंके जाते हैं। अब इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, ताकि स्कूल परिसर को साफ रखा जा सके और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।
शिक्षा विभाग ने न केवल स्कूलों, बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने का आदेश दिया है। अब शिक्षा निदेशालय, जिला शिक्षा अधिकारी, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने स्कूल परिसर और उसके आस-पास सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर निगरानी रखता है और उल्लंघन करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करता है।
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