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एकल-पट्टा केस में सरकारी कमेटी को पूर्व IAS की चुनौती:रद्द करने की मांग की
By Lokjeewan Daily - 06-03-2025

एकल पट्टा प्रकरण में गठित कमेटी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा। मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू ने कमेटी की वैधानिकता (लीगैलिटी) को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

राज्य सरकार ने एकल पट्टा प्रकरण में दर्ज एफआईआर व उसे लेकर विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों और अदालत में लंबित मामले में राय देने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस आरएस राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी।

एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में पहले से ही मुख्य न्यायाधीश की बैंच मामले की फाइनल सुनवाई कर रही है।

सरकार बदलने पर राज्य का रुख नहीं बदल सकता है

याचिका में कहा गया है कि सरकार एक आपराधिक मामले की जांच के लिए कमेटी गठित नहीं कर सकती है। वहीं, जिस मामले की जांच पहले ही सक्षम एजेंसी द्वारा की जा चुकी हो। वहीं मामला अलग-अलग अदालतों में लंबित हो। उसे लेकर कमेटी बनाना कानूनी रूप से अनुचित है।

याचिका में कहा गया कि प्रदेश में राजनीतिक दल की सरकार बदल जाने मात्र से राज्य का रुख नहीं बदल सकता है। याचिका में कमेटी की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई के दिए थे निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट के 17 जनवरी 2023 और 15 नवंबर 2022 को दिए दोनों आदेश रद्द कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले की सुनवाई करें और 6 महीने के अंदर अपना फैसला दें। इसके बाद 6 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एक बार फिर से एकल पट्टा केस में सुनवाई शुरू की थी।

बता दें कि 17 जनवरी के आदेश से हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर और जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को बंद कर दिया था। 15 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट ने धारीवाल को राहत देते हुए एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटीशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था।

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