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राजस्थान में राजस्व अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों की रिटेनरशिप फीस में तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने फीस बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्व अदालतों के सरकारी वकीलों की बढ़ी हुई फीस 1 सितंबर से लागू होगी।
बढ़ी हुई फीस में सरकारी वकीलों को मुकदमे के कागज तैयार करने से लेकर दूसरे खर्चों के लिए भी अधिक पैसा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, मुकदमे के कागज तैयार करने के लिए टाइपिंग के हर पेज के 25 रुपए दिए जाएंगे।
यह बढ़ी हुई फीस रेवेन्यू बोर्ड, निचली राजस्व अदालतों, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोर्ट में रेवेन्यू से जुड़े मामलों में पैरवी करने वाले फुलटाइम सरकारी वकीलों को दी जाएगी। रेवेन्यू बोर्ड से लेकर हर राजस्व अदालत के लिए अलग-अलग फीस बढ़ाई गई है, जिससे सभी स्तर के वकीलों को फायदा होगा।
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